हत्या मामले में सुशील कुमार की जमानत रद्द, हफ्तेभर में सरेंडर का निर्देश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओलम्पिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या मामले में मिली जमानत रद्द कर दी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के 4 मार्च के आदेश को खारिज करते हुए सुशील कुमार को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया। मामला मई 2021 का है, जब कथित संपत्ति विवाद के चलते सुशील कुमार और अन्य ने छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की पिटाई की थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी।
पुणे पुलिस ने पोर्शे कार दुर्घटना मामले में 17 साल के आरोपी को वयस्क के रूप में ट्रायल करने की मांग खारिज करने के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिराय ने बताया कि 7 अगस्त को सेशंस कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। पुलिस का कहना है कि JJB का निर्णय गलत है। यह मामला 19 मई 2024 का है, जब आरोपी नाबालिग ने कथित तौर पर नशे में पोर्शे कार चलाते हुए पुणे के कल्याणी नगर में बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें मध्य प्रदेश के रहने वाले अश्विनी कोष्ठा और अनीश आवध्य की मौत हो गई थी।