छांगुर पांच दिन की रिमाण्ड पर, 100 करोड़ से अधिक लेन-देन पर होगी पूछताछ

लखनऊ : अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग से करोड़ों रुपये के लेन-देन के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की पांच दिन की रिमाण्ड ईडी के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने स्वीकृत कर दी है। ईडी ने छांगुर को सात दिन की रिमाण्ड देने के लिए अर्जी दी थी। रिमाण्ड अवधि एक अगस्त तक रहेगी। इस अवधि में ईडी 100 करोड़ रुपये के लेन-देन के अलावा उससे अन्य सम्पत्तियों के बारे में सवाल जवाब करेगी। इससे पहले छांगुर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट में पेश किया गया था। रिमाण्ड स्वीकृत होने पर ईडी उसे अपनी सुपुर्दगी में लेकर चली गई।
ईडी ने अपनी रिमाण्ड अर्जी में भी लिखा था कि आरोपी मनी लांड्रिंग की धारा-तीन का दोषी है और उसे कस्टडी रिमाण्ड पर लिया जाना जरूरी ताकि उससे कई बिन्दुओं पर पूछताछ की जा सकी। उससे यह पता किया जाना है कि धर्मांतरण में उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल रहे। इन लोगों की अवैध सम्पत्तियां कहां बनाई गई है। छांगुर व उसके सहयोगियों के खाते किन-किन बैंकों में है। ईडी ने यह भी लिखा था कि यह प्रकरण देश हित से जुड़ा है।