NEET UG के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी के नतीजों को एक प्रश्न में कथित त्रुटि के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। इससे हजारों छात्र प्रभावित होंगे। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि दो दिन पहले इसी तरह की याचिका को खारिज किया जा चुका है और अदालत व्यक्तिगत परीक्षाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
पीठ ने कहा, हमने ऐसे ही मामलों को खारिज किया है। हमें लगता है कि कई प्रश्नों के एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम उस परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते जिसे लाखों उम्मीदवारों ने दिया है। यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। इससे हजारों छात्र प्रभावित होंगे।
शीर्ष अदालत एक उम्मीदवार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित गलती को सुधारने और नतीजों में संशोधन की मांग की गई थी। याचिका में काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) देशभर में आयोजित होने वाली एक प्रवेश परीक्षा है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किया जाता है।