व्यापार

EPFO ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख किया

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अग्रिम दावों के लिए स्वतः निपटान सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है, ताकि ईपीएफओ सदस्यों को, विशेष रूप से तत्काल आवश्यकता के समय, तीव्र गति से निधि प्राप्त करने में सुविधा हो सके। इससे संगठन के लाखों सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल, ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे पहले अग्रिम दावों का स्वतः निपटान शुरू किया था। तब से इस सुविधा को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम दावों को निपटाने के लिए बढ़ाया गया है। इन दावों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से संसाधित किया जाता है, जिससे त्वरित बदलाव और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ईपीएफओ ​​ने ऑटो-सेटलमेंट के माध्यम से रिकॉर्ड 2.34 करोड़ अग्रिम दावों को सफलतापूर्वक संसाधित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 161% की वृद्धि को दर्शाता है।उल्लेखनीय रूप से, 2024-25 में सभी अग्रिम दावों में से 59% का निपटान ऑटो मोड के माध्यम से किया गया। इस वृद्धि को जारी रखते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के पहले ढाई महीनों में, ईपीएफओ ​​ने पहले ही 76.52 लाख दावों का स्वतः निपटान कर दिया है, जो अब तक निपटाए गए सभी अग्रिम दावों का लगभग 70% है। यह वृद्धि ईपीएफओ ​​के स्वचालन पर मजबूत फोकस और अपने सदस्यों को तेज़, अधिक कुशल सेवाएं प्रदान करने पर प्रकाश डालती है।

Related Articles

Back to top button